Bihar Badh Fasal Chhati Jila List: बिहार में बहुत ही बुरी तरह का बाद आया है जिसमें की बिहार के कुल 18 जिला पूरी तरह से प्रभावित हुए है ,जिससे की उन सभी जिलो के किसानो का बहुत ही नुकसान हुआ है जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार के तरफ से उन सभी प्रभावित जिलो का लिस्ट जारी किया गया है ,जिसके उन सभी जिला के किसान ऑनलाइन आवेदन करते है तो सरकार के तरफ से कुछ अनुदान दिया जायेगा |
यदि आप भी बिहार से है और आप भी Bihar Badh Fasal Chhati Jila List देखना चाहते है या आपका फसल बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है ,उसके लिए आप सरकार के तरफ से अनुदान ले सकते है ,जिसके लिए आपको निचे योग्यता ,पात्रता और अन्य सभी जानकारी निचे दिया गया है जिसे आप जरुर चेक करे |
Bihar Badh Fasal Chhati Jila List 2026: Overview
| Department Name | आपदा प्रबंधन विभाग |
| Post Name | Bihar Badh Fasal Chhati Jila List |
| Post Type | Sarkari Yojana |
| Total Jila | 18 |
| Check Jila List | Online |
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Bihar Badh Fasal Chhati Jila List 2026 Official Notice
दोस्तों बिहार में आई बाढ़ की वजह से बिहार के कुल 18 जिला बुरी तरह से प्रभावित हुए है ,जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के कृषि विभाग के तरफ से बिहार के कुल 18 जिला का नाम जारी किया गया है ,जिसमें की किसानो का बहुत ही फसल बर्बाद हुआ है ,बिहार सरकार के आकडे अनुसार बिहार में वर्ष 2026 में आये बाढ़ की वजह से कुल 250 करोड़ के फसल बर्बाद हुए है |
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सरकार के तरफ से जारी किये गए Bihar Badh Fasal Chhati Jila List को आपको जरुर चेक करना चाहिए ,यदि आपका फसल बर्बाद हुआ है तो आप अपने नुकसान के लिए सरकार के मदद प्राप्त कर सकते है ,जिसके लिए आपको इस लिस्ट में आपके जिला का नाम होना चाहिए | इस लेख में आपको बिहार के सभी जिला के नाम के साथ साथ आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा इसके बारे में आपको निचे बताया गया है ,जिसे आप ध्यान से जरुर चेक करे |

Bihar Badh Fasal Chhati Jila List 2026 में जारी किये सभी जिला नाम
आप सभी को बता दे की बिहार सरकार के कृषि विभाग के तरफ से बिहार में प्रभावित सभी Bihar Badh Fasal Chhati Jila List निचे आपको सूचि के माध्यम से बताया गया है ,जिसे आप आसानी से चेक करे सकते है –
- भोजपुर
- बेगुसराय
- समस्तीपुर
- मुंगेर
- लखीसराय
- खगड़िया
- सारण
- औरंगाबाद
- वैशाली
- कटिहार
- अरवल
- पूर्णिया
- रोहतास
- पटना
- बक्सर
- पश्चिम चंपारण
- शेखपुरा
Bihar Badh Fasal Chhati Jila List के तहत इन जिला में हुआ अधिक छती
सरकार के तरफ से जारी किये उन सभी जिला के सूचि में से विभाग के तरफ से कुछ ऐसे जिला को चिन्हित किया गया है जिसमें की बाढ़ अधिक आया है और उन सभी जिला में बहुत ही अधिक छती हुआ है ,उन सभी जिला की सूचि आपको निचे दिया गया है –
- भागलपुर
- भोजपुर
- बेगुसराय
- समस्तीपुर
- मुंगेर
- लखीसराय
- खगड़िया
- सारण
- औरंगाबाद
- वैशाली
Bihar Badh Fasal Chhati Jila List के तहत इन जिला में कम छति हुआ है
सरकार के तरफ से जारी किये उन सभी जिला के सूचि में से विभाग के तरफ से कुछ ऐसे जिला को चिन्हित किया गया है जिसमें की बाढ़ कम आया है और उन सभी जिला में बहुत ही कम छती हुआ है ,उन सभी जिला की सूचि आपको निचे दिया गया है –
- कटिहार
- अरवल
- पूर्णिया
- रोहतास
- पटना
- बक्सर
- पश्चिम चंपारण
- शेखपुरा
Bihar Badh Fasal Chhati Jila List 2026 के तहत जानें किसे और कितना मिलेगा मुआवजा
बिहार सरकार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए बिहार बाढ़ राहत फसल क्षति अनुदान योजना के तहत आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ के कारण बर्बाद हुई फसलों के नुकसान की भरपाई करना है। सरकार किसानों के कृषि क्षेत्र (जमीन के प्रकार) के आधार पर सीधे उनके बैंक खाते में मुआवजा राशि ट्रांसफर करेगी।
आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि किस जमीन पर कितना इनपुट अनुदान (सब्सिडी) मिलेगा:
- असिंचित क्षेत्र (Unirrigated Area): यदि आपकी फसल ऐसे इलाके में थी जहाँ सिंचाई की परमानेंट व्यवस्था नहीं है, तो फसल नुकसान पर सरकार ₹8,500 प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता देगी।
- सिंचित क्षेत्र (Irrigated Area): यदि आपकी फसल सिंचित क्षेत्र में बाढ़ की वजह से बर्बाद हुई है, तो आपको ₹17,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनपुट अनुदान मिलेगा।
- बहुवर्षीय फसलें (जैसे गन्ना): गन्ना या लंबे समय वाली अन्य नकदी फसलों के नुकसान के लिए सरकार सबसे ज्यादा यानी ₹22,500 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देगी।
जरूरी नियम (अधिकतम सीमा):
सरकार के नियमानुसार, एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर (2 Hectares) तक की जमीन के लिए ही इस इनपुट अनुदान का लाभ दिया जाएगा। यदि आपकी जमीन इससे अधिक है, तब भी मुआवजा राशि केवल दो हेक्टेयर की सीमा तक ही सीमित रहेगी।
Bihar Badh Fasal Chhati Jila List: ऐसे चेक करें लिस्ट में अपने जिले का नाम
यदि आप भी बिहार के किसान हैं और बाढ़ से हुए फसल नुकसान का मुआवजा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पात्रता सूची (District List) में अपने जिले का नाम जांचना होगा। सरकार के नियमों के अनुसार, केवल उन्हीं जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है।
अपनी पात्रता (Eligibility) और जिले का नाम चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस नीचे दिया गया है:
- स्टेप 1: ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले आपको बिहार सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट DBT Agriculture Portal पर जाना होगा। - स्टेप 2: ‘ऑनलाइन सेवाएं’ सेक्शन पर क्लिक करें
होमपेज खुलते ही आपको मेनू बार में “ऑनलाइन सेवायें” (Online Services) का एक विकल्प दिखाई देगा, उस पर कर्सर ले जाएं या क्लिक करें। - स्टेप 3: फसल क्षति अनुदान लिंक का चयन करें
ड्रॉपडाउन मेनू में आपको “बिहार बाढ़ राहत फसल क्षति इनपुट अनुदान” के लिए आवेदन या जांच करने का सीधा लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करें। - स्टेप 4: नया पेज और जिला चयन
अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ राज्य के उन सभी 18 जिलों की सूची (Jila List) दिखाई देगी जो बाढ़ प्रभावित घोषित किए गए हैं। - स्टेप 5: अपना जिला और ब्लॉक जांचें
इस लिस्ट में अपने जिले, ब्लॉक और पंचायत का नाम ढूंढें।
महत्वपूर्ण नोट: यदि इस आधिकारिक सूची में आपके जिले का नाम शामिल है, तभी आप पोर्टल पर जाकर बाढ़ राहत योजना के तहत आर्थिक मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। अगर आपके जिले का नाम नहीं है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
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Q1. बिहार बाढ़ फसल क्षति अनुदान योजना के तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है?
Ans: बिहार सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस बार राज्य के कुल 18 बाढ़ प्रभावित जिलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
Q2. बिहार फसल क्षति इनपुट अनुदान के तहत अधिकतम कितनी जमीन पर मुआवजा मिलता है?
Ans: इस योजना के नियमानुसार, एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर (Two Hectares) तक की कृषि भूमि के नुकसान पर ही इनपुट अनुदान या मुआवजा राशि दी जाती है।
Q3. क्या जिला लिस्ट में नाम न होने पर भी आवेदन किया जा सकता है?
Ans: नहीं। यदि आपके जिले, ब्लॉक या पंचायत का नाम सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बाढ़ प्रभावित सूची में शामिल नहीं है, तो आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे।